UP Old Age Pension New Rules: उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान का तरीका बदल दिया है। समाज कल्याण विभाग अब तीन महीने की पेंशन एक साथ देने के बजाय दो किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजेगा। इससे बुजुर्गों को दवाओं और रोजमर्रा के खर्चों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था में किस्त कितनी होगी, पेंशन किसे मिलेगी, किन वजहों से भुगतान अटकता है और आवेदन कैसे करना है, इसकी जानकारी नीचे दी गई है।
भुगतान की व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ
अभी तक प्रदेश में पात्र बुजुर्गों को हर तीन महीने पर एक साथ 3,000 रुपये की पेंशन मिलती थी। अब यही रकम दो बराबर किस्तों में दी जाएगी। हर किस्त 1,500 रुपये की होगी और दोनों किस्तों के बीच 45 दिन का अंतर रहेगा। भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचेगा। तीन महीने में मिलने वाली कुल राशि पहले जितनी ही 3,000 रुपये है, बदलाव सिर्फ पैसे आने के समय में किया गया है। इस व्यवस्था का मकसद बुजुर्गों को अपनी जरूरत के हिसाब से रकम इस्तेमाल करने की सुविधा देना है।
पेंशन में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है
वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है और यह उम्र के हिसाब से अलग-अलग तय है। 80 साल से ज्यादा उम्र के लाभार्थियों की पेंशन में केंद्र और राज्य सरकार दोनों 1,500-1,500 रुपये का योगदान देती हैं। 60 से 80 साल के लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 2,400 रुपये और केंद्र सरकार की ओर से 600 रुपये मिलते हैं। दोनों श्रेणियों में तीन महीने की कुल पेंशन 3,000 रुपये बैठती है।
किसे मिल सकती है वृद्धावस्था पेंशन
पेंशन के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए और उसे उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। परिवार की सालाना आय भी तय सीमा के भीतर होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में यह सीमा 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये सालाना है। जो बुजुर्ग विधवा या दिव्यांग पेंशन जैसी किसी दूसरी पेंशन योजना का लाभ पहले से ले रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाते। आवेदन करने के बाद पेंशन समाज कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों की मंजूरी मिलने पर ही शुरू होती है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के समय आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड पर नाम और जन्मतिथि सही दर्ज होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार की ओर से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल का प्रमाण पत्र या ग्राम सचिव से मिली परिवार रजिस्टर की नकल लगाई जा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार उम्र के प्रमाण के रूप में अब आधार कार्ड नहीं चलता, और इसी वजह से प्रदेश में करीब 8.5 लाख बुजुर्गों के आवेदन अटके बताए गए हैं।
बैंक खाते की किन गड़बड़ियों से अटकता है भुगतान
पेंशन अब सिर्फ DBT से भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है और खाते में DBT की सुविधा सक्रिय होनी चाहिए। बैंक खाते का NPCI पोर्टल पर मैप होना भी जरूरी बताया गया है। नाम की स्पेलिंग, आईएफएससी कोड या खाता संख्या में छोटी-सी गलती होने पर भी भुगतान अटक सकता है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने लाभार्थियों से बैंक खाते को आधार से जुड़ा रखने और बैंक विवरण सही रखने की अपील की है, ताकि दोनों किस्तें समय पर पहुंच सकें।
ऑनलाइन आवेदन का तरीका
वृद्धावस्था पेंशन के लिए समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले समाज कल्याण विभाग का आधिकारिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in खोलें।
- वृद्धावस्था पेंशन का विकल्प चुनें।
- ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें।
- जिला, ब्लॉक, पंचायत, नाम, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी भरें।
- मांगे गए दस्तावेज और फोटो अपलोड करें।
- घोषणा पर सहमति देकर कैप्चा भरें और फॉर्म सबमिट करें।
आवेदन की स्थिति और पेंशनर सूची कैसे देखें
आवेदन पूरा होने पर मिलने वाली पंजीकरण संख्या से आवेदन की स्थिति पोर्टल पर देखी जा सकती है। इसके लिए पोर्टल पर ‘आवेदन की स्थिति’ विकल्प चुनकर पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। गांव या वार्ड की लाभार्थी सूची देखने के लिए पोर्टल पर वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत ‘पेंशनर सूची’ में जाकर जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव चुनना होता है। इसी सूची में अपना नाम देखकर पता चल जाता है कि पेंशन चालू है या नहीं।
कुल मिलाकर नई व्यवस्था में पेंशन की रकम वही है, लेकिन हर 45 दिन पर 1,500 रुपये की किस्त मिलने से बुजुर्गों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आधार, बैंक खाते और दस्तावेजों की जानकारी सही होने पर ही भुगतान सीधे खाते में पहुंचता है, और पेंशन से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है।
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