यूपी के किसानों को ट्रैक्टर पर 1 लाख और पावर ट्रिलर पर ₹75000 की सब्सिडी, उद्यान विभाग की योजना में ऐसे होगा आवेदन

F armers will get tractors and power trailers on subsidy in up : उत्तर प्रदेश का उद्यान विभाग किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की योजना लेकर आया है। इसका मकसद खेती के कामों में सुविधा देना और किसानों की लागत घटाना है। योजना में ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर जैसे यंत्र शामिल हैं और इसका लाभ पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद विभाग अपनी प्रक्रिया पूरी करके पात्र किसानों का चयन करेगा। कितनी सहायता मिलेगी, कौन आवेदन कर सकता है और आवेदन कैसे होगा, इसकी जानकारी नीचे दी गई है।

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

योजना में 20 एचपी तक के ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर मशीनों पर अनुदान दिया जाएगा। यह सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यान विभाग की ओर से दी जाती है, जिसका मकसद बागवानी और खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाना है। विभाग हर जिले के लिए यंत्रों की अलग संख्या तय करता है और इस बार भी सीमित संख्या में ही कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसी वजह से अनुदान का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो विभागीय प्रक्रिया के बाद पात्र पाए जाएंगे।

ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर पर कितनी मिलेगी सहायता

ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को एक लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। पावर ट्रिलर मशीन की खरीद पर 75 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। विभाग की पिछली गाइडलाइन में यह 75 हजार रुपये की राशि 8 बीएचपी और उससे ऊपर की क्षमता वाले पावर ट्रिलर के लिए तय थी, जबकि इससे छोटे पावर ट्रिलर पर कम सहायता का प्रावधान था। दोनों मामलों में यह रकम अधिकतम सीमा है और अनुदान की असली राशि निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर तय होगी।

कौन कर सकता है आवेदन

योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के उन किसानों को मिलेगा जिनके पास खेती योग्य जमीन है। विभाग के पिछले दिशा-निर्देशों के अनुसार एक परिवार से एक ही किसान आवेदन कर सकता है और एक किसान को यह अनुदान एक बार ही दिया जाता है। आवेदक किसी दूसरी कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ ले रहा हो तो उसका आवेदन मान्य नहीं माना जाता। पात्रता की अंतिम शर्तें इस बार की गाइडलाइन के हिसाब से तय होंगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन में आमतौर पर आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की कॉपी, खेती की जमीन की खतौनी और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है। आधार से जुड़ा बैंक खाता इसलिए जरूरी है क्योंकि अनुदान की रकम सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। पिछली प्रक्रियाओं में किसान को पहले यंत्र की पूरी कीमत चुकानी होती थी और अनुदान खरीद के बाद डीबीटी के जरिए खाते में आता था।

ऑनलाइन आवेदन का तरीका

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के पोर्टल upagriculture.com पर जाएं और किसान पंजीकरण करें। पंजीकरण में कृषि, उद्यान और गन्ना विभाग के विकल्पों में से उद्यान विभाग चुनें।
  • पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और आधार व बैंक खाते के दस्तावेज अपलोड करें।
  • पंजीकरण के बाद उद्यान विभाग की साइट uphorticulture.in पर ट्रैक्टर या पावर ट्रिलर के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
  • आवेदन की प्रति और जरूरी कागजात के साथ एक प्रार्थना पत्र जिला उद्यान कार्यालय में जमा करें।
  • इसके बाद उद्यान विभाग निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके पात्र किसानों को योजना का लाभ देगा।
  • आवेदन की अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, यह जानकारी जिला उद्यान कार्यालय से मिलेगी।

उद्यान विभाग के अनुसार कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलने से किसानों को इन्हें खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी, खेती में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ेगा और श्रम व समय की बचत होगी। ट्रैक्टर से खेत की जुताई और मिट्टी तैयार करने जैसे कई काम कम समय में हो जाते हैं, जबकि छोटे और सीमांत किसानों के लिए पावर ट्रिलर खास तौर पर उपयोगी रहता है। यंत्रों की संख्या सीमित होने से चयन विभागीय प्रक्रिया के बाद ही होगा।

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Sangam Patel

Sangam Patel is a Content Writer at StaffTak.in. He writes about Teacher Recruitment, Government Jobs, Education News, Scholarships, Admit Cards, Results, and Admissions, providing accurate and reliable updates from official sources.

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