UP Shadi Anudan Yojana 2026: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संचालित शादी अनुदान योजना उन परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जाती है, जिनके लिए बेटी के विवाह का खर्च उठाना आसान नहीं होता। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के परिवारों को मिलता है। हर वर्ग के लिए पात्रता की शर्तें अलग-अलग तय की गई हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास, परिवार की सालाना आय और विवाह के समय वर-वधू की उम्र प्रमुख हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है, इसलिए आवेदन से पहले पात्रता, दस्तावेज और समय-सीमा की पूरी जानकारी होना आवश्यक है।
UP Shadi Anudan Yojana 2026
शादी अनुदान योजना का मूल उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेटी के विवाह के समय होने वाले खर्च में मदद पहुंचाना है। विवाह के आयोजन में कई तरह के खर्च होते हैं और सीमित आय वाले परिवारों पर इसका बोझ सबसे ज्यादा पड़ता है। ऐसे में 20,000 रुपये की सहायता परिवार को कुछ हद तक सहारा देती है।
- पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराना।
- समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना।
- बाल विवाह को रोकना।
- बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं। इन शर्तों के दायरे में आने वाले परिवार ही आवेदन के पात्र माने जाएंगे। इसके साथ ही आवेदन के समय सभी जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध होने चाहिए।
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक पिछड़ा वर्ग की जाति से संबंधित हो या आर्थिक रूप से कमजोर हो।
- परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो।
- विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष हो।
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
अनुसूचित जाति (SC) और सामान्य वर्ग के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक सामान्य वर्ग या अनुसूचित जाति से संबंधित हो।
- ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक न हो।
- शहरी क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक न हो।
अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए पात्रता
- आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक पारिवारिक आय 46,080 रुपये से अधिक न हो।
- शहरी क्षेत्र में वार्षिक पारिवारिक आय 56,460 रुपये से अधिक न हो।
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के लिए सहायता दी जाती है।
आय की सीमा वर्ग और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग है, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने वर्ग की शर्त को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। आवेदन शुरू करने से पहले इन्हें एक साथ तैयार रखना बेहतर रहता है, ताकि फॉर्म भरते समय बार-बार रुकना न पड़े।
- दुल्हन और उसके परिवार का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक)
- बैंक पासबुक
- उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विवाह का प्रमाण, जैसे शादी का कार्ड
- दुल्हन और दूल्हे की आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट आकार की फोटो
बैंक पासबुक और आधार जैसे दस्तावेजों में दर्ज नाम व अन्य विवरण एक-दूसरे से मेल खाते हों, यह पहले ही जांच लें, क्योंकि आवेदन में दी गई जानकारी का दस्तावेजों से मिलान होना जरूरी होता है।
आवेदन कैसे करें
योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले शादी अनुदान योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- आवेदन का विकल्प चुनकर पोर्टल पर मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियां भरें।
- जानकारी सही और पूरी है या नहीं, यह एक बार दोबारा जांच लें।
- सभी विवरण भरने के बाद आवेदन सबमिट करें।
आवेदन की समय-सीमा
इस योजना में आवेदन की समय-सीमा विवाह की तिथि से जुड़ी हुई है। विवाह की निर्धारित तिथि से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है। यानी आवेदक के पास कुल मिलाकर लगभग छह महीने की अवधि होती है। इसलिए विवाह की तारीख तय होते ही दस्तावेज तैयार करना शुरू कर देना चाहिए और निर्धारित अवधि बीतने से पहले आवेदन पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाने पर आवेदन नहीं किया जा सकेगा। योजना से जुड़ी किसी भी अपडेट या बदलाव की पुष्टि के लिए आवेदक आधिकारिक पोर्टल देख सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | शादी अनुदान योजना (उत्तर प्रदेश) |
| आर्थिक सहायता | 20,000 रुपये (एकमुश्त) |
| आवेदन का माध्यम | केवल ऑनलाइन |
| आवेदन की अवधि | विवाह की तिथि से 90 दिन पहले से 90 दिन बाद तक |
| ऑनलाइन आवेदन लिंक | यहां क्लिक करके आवेदन करें |








